नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को बीस साल की कैद की सजा, 40 हजार रुपए देना होगा अर्थदंड

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पौड़ी। विशेष सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को बीस साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर चालीस हजार का अर्थदंड भी लगाया गया।

सतपुली थाने में चार दिसंबर 2021 को पीड़िता के पिता ने तहरीर दी थी। विशेष लोक अभियोजक विजेंद्र रावत ने बताया कि पॉक्सो और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था। तहरीर में बताया कि आरोपी ने उनकी नाबालिग पुत्री को प्रेम प्रसंग में फंसाया और जबरन शरीरिक संबंध बनाए, नाबालिग गर्भवती हो गई। पीड़िता ने बच्चे को जन्म दिया। पुलिस ने नाबालिग का भी डीएन सैंपल जांच के लिए भेजा, जिसमें आरोपों की पुष्टि हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। विशेष सत्र न्यायाधीश पौड़ी अजय चौधरी की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को नाबालिग से दुष्कर्म करने का दोषी पाया। अदालत ने दोषी को बीस साल कैद की सजा सुनाने के साथ ही चालीस हजार का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पीड़िता को प्रतिकर के तौर एक लाख की धनराशि देने के आदेश भी दिए।

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