लालकुआं के मोटाहल्दू में समारोह में हषॅ फायरिंग करने वाले पिता पुत्र के खिलाफ मुकदमा, पुलिस ने कब्जे में लिए हथियार, शस्त्र निरस्त्रीकरण की कार्रवाई

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हल्द्वानी। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के मोटाहल्दू में ग्राम प्रधान सीमा पाठक के आवास पर एक कार्यक्रम में हषॅ फायरिंग का वीडियो सही पाए जाने के बाद कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर शस्त्र लाइसेंस निरस्त्रीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस ने बताया कि पांच जून को ग्राम प्रधान सीमा पाठक के घर में कार्यक्रम था। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमे कुछ लोग के द्वारा एक पार्टी में बिना मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हुए पार्टी में डांस कर रहे थे। दो लोग बंदूक व रिवाल्वर से हर्ष फायरिंग कर रहे थे। कोतवाली लालकुआं पुलिस द्वारा वीडियो की जांच की गई तो जांच के दौरान पाया गया की ग्राम मोटा हल्दु हल्दुचौड़ कोतवाली लालकुआं क्षेत्र में दिनांक 29 मई की रात्रि को कमल कांत पाठक व उनके परिवार एवं अन्य संबंधियों द्वारा बिना अनुमति के एक पार्टी समारोह आयोजित किया गया। जिसमें कोरोना महामारी के चलते राज्य सरकारी की गाइडलाइनों एवं लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया गया। पार्टी के दौरान मौजूद लोग बिना मास्क के थे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया जा रहा था। पार्टी में लोगों के द्वारा अपने इस कृत्य से जानबूझकर कोरोना संक्रमण को फैलाने का प्रयास किया गया। इस प्रकरण के संबंध में पांच जून को कोतवाली लालकुआं में मुकदमा अपराध संख्या 191/2021 धारा 269/270 आईपीसी व धारा 51 बी आपदा प्रबंधन अधिनियम व धारा 3 महामारी अधिनियम बनाम कमलकांत पाठक सहित 07 नामजद व अन्य के विरूद्व अभियोग पंजीकृत किया गया। पार्टी के दौरान वीडियो मे कमलकांत पाठक और उनके पुत्र राहुल पाठक द्वारा अपनी लाइसेंसी शस्त्रों द्वारा हर्ष फायर करते हुए दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने कमल कांत पाठक के विरुद्ध धारा 30 शस्त्र अधिनियम व हर्ष फायर करने वाले राहुल पाठक के विरुद्ध धारा 27 शस्त्र अधिनियम की बढ़ोतरी की गई तथा दोनों शस्त्रो ( बंदूक व रिवाल्वर) को कब्जे में ले लिया गया है। दोनों शस्त्रों के लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही के लिए रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जा रही है।

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