आरासलपड़ गांव का भुवन जोशी हत्याकांड: सत्र न्यायाधीश ने छह आरोपियों की जमानत अजीॅ खारिज की

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अल्मोड़ा। भनोली तहसील के आरासलपड़ गांव में बीते 29 अप्रैल को ग्रामीण की निर्मम हत्या के मामले में सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने मामले में शामिल 6 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। ऑनलाइन सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) की ठोस दलील व पुरजोर विरोध पर अदालत ने जमानत नहीं दी। आरासलपड़ गांव में ग्रामीणों की निर्मम पिटाई से दन्यां निवासी भुवन जोशी की मौत हो गई थी। इस मामले में मृतक के भाई गोविंद ने थाने में आरोपी दीवान सिंह, बसंत बल्लभ पांडे, दया किशन पांडे, हरीश चंद्र पांडे, नर सिंह व शिवदत्त पांडे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार कर लिया था। इधर अभियुक्तों के अधिवक्ता की ओर से सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत में बुधवार को वीडियो कांसफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई हुई।
शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पूरन सिंह कैड़ा ने अदालत को बताया कि आरोपितों ने भुवन जोशी के साथ मारपीट की। सिर में आई गंभीर चोटों के कारण दूसरे दिन उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि हुई।
शासकीय अधिवक्ता ने यह भी कहा कि मारपीट संबंधी वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ। उन्होंने दलील देते हुए कहा कि यदि अभियुक्तों को जमानत दी जाती है तो वह फरार हो सकते हैं। साथ ही साक्ष्यों के साथ भी छेड़छाड़ की आशंका भी जताई। दोनों पक्षों को सुनने व तथ्यों के परीक्षण बाद सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर ने अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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