चम्पावत। चम्पावत जिले के खेतीखान में छह साल पहले जिला सहकारी बैंक के कैशियर और अनुसेवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में जिला जज अनुज कुमार संगल की अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाया। अदालत ने बैंक के ही सुरक्षा गार्ड को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामला 16 मार्च 2018 का है। चम्पावत जिले के खेतीखान में पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंक की शाखा के सुरक्षा गार्ड दिनेश सिंह बोहरा ने कैशियर ललित सिंह बिष्ट और अनुसेवक राजेंद्र वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस दोहरे हत्याकांड से चम्पावत जनपद समेत पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया था। लोहाघाट थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र पेश किए।
जिला न्यायालय ने अभियोजन और बचाव दोनों पक्षों की दलीलों और तमाम साक्ष्यों के परीक्षण के बाद फैसला सुनाया है। दोषी सुरक्षा गार्ड पर अदालत में झूठी गवाही देने का भी आरोप है। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने पैरवी की।