हल्द्वानी। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा के खिलाफ कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया है. इसके बाद से मुकेश बोरा फरार है. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दो टीमें जगह-जगह दबिश दे रही है. बताया जा रहा है कि पुलिस मुकेश बोरा के कुछ करीबियों से पूछताछ कर रही है.पॉक्सो कोर्ट ने उसके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया है. मुकेश बोरा पर महिला से दुष्कर्म और महिला की 12 साल की बेटी से छेड़छाड़ का आरोप है. मुकेश बोरा के खिलाफ लालकुआं कोतवाली में आईपीसी की धारा 376, 506 और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज है.
लालकुआं कोतवाली क्षेत्र निवासी विधवा महिला ने इसी माह एक सितंबर को लालकुआं पुलिस को तहरीर दी. जिसमें बताया कि परमानेंट नौकरी देने का झांसा देकर मुकेश बोरा पिछले 3 सालों से उसका शारीरिक शोषण कर रहा था. आरोप है कि
मुकेश बोरा ने महिला को काठगोदाम स्थित एक होटल में बुलाया. जहां उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाएं. इसके बाद पुलिस में मुकेश बोरा के खिलाफ धारा 376 और 506 के तहत मामला दर्ज किया. जिसके बाद महिला के 164 के बयान दर्ज कराए गए. बयान में महिला ने अपने साथ हुई घटना के अलावा यह भी बताया कि मुकेश बोरा की उसकी 12 साल की बेटी पर बुरी नजर थी. जिसके बाद नाबालिग के भी 164 के बयान दर्ज किए गए. नाबालिग ने मां के लगाए आरोपों को दोहराया तो मुकेश पर पॉक्सो भी लगा दी गई. इससे पहले ही मुकेश ने अग्रिम जमानत के लिए न्यायालय में अर्जी लगाई, लेकिन न्यायालय ने अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी कि पॉक्सो एक्ट में अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती।