नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल सुबीर कुमार द्वारा जानलेवा हमला करने वाले आरोपी पंकज सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह उर्फ राम सिंह, राजेन्द्र सिंह उर्फ राम सिंह पुत्र नारायण सिंह निवासीगण ग्राम दाड़िमा, थाना मुक्तेश्वर, जिला नैनीताल का जमानत प्रार्थना पत्र धारा-147,326,323,324,325,504,506 भा.द.सं. के अन्तर्गत खारिज किया।
अभियोजन के अनुसार रिपोर्टकर्ता टीकम सिंह निवासी ग्राम दाडिमा मुक्तेश्वर, जिला नैनीताल में 17.6.2024 को थाना मुक्तेश्वर में रिपोर्ट दर्ज करायी कि 12.06.2024 को रिपोर्टकर्ता के घर के पास रात्रि में कुछ लोग घूम रहे थे, जिनको देखने रिपोर्टकर्ता टॉर्च लेकर सड़क में गया, रिपोर्टकर्ता ने देखा कि बहादुर सिंह पुत्र नारायण सिंह, योगेश सिह पुत्र बहादुर सिंह, माया देवी पत्नी बहादुर सिंह, राम सिंह पुत्र नारायण सिंह, पंकज पुत्र राम सिंह, सरस्वती देवी पत्नी राम सिंह जो कि रिपोर्टकर्ता के घर से लगभग 30 मीटर की दूरी पर हथियार लेकर खड़े थे। इन लोगों द्वारा तकरीबन शाम 8 बजे के आस पास रिपोर्टकर्ता पर हमला किया गया, इन लोगों ने रिपोर्टकर्ता को जान से मारने की कोशिश की। इस हमले से रिपोर्टकर्ता के सिर, हाथ, पैर, आँख, नाक, कान और मुंह पर बहुत चोट लगी और कई अन्दरूनी चोटें भी है। इन 6 लोगों ने रिपोर्टकर्ता पर चाकू लाठी-डंडे, खुकरी और दराती से वार किया व जान से मारने की कोशिश की।
अभियुक्तगणों द्वारा रिपोर्टकर्ता के साथ जानलेवा हमला कर उसे कई चोटें पहुंचायी। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते कहा कि अभियुक्तगण पंकज, राजेन्द्र सिंह उर्फ राम सिंह व बहादुर ने रिपोर्टकर्ता के साथ जमीनी विवाद के चलते षडयन्त्र के तहत घटना कारित कर टीकम सिंह को चोटें पहुंचायी है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर चुटैल के शरीर में 8 चोटें पायी गयी है, अभियुक्तगणों द्वारा चुटैल की आंख में भी गंभीर चोटें पहुंचायी है, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर टीकम सिंह की बॉयी आंख की रोशनी पूर्ण रूप से चली गयी है, भविष्य में आंख सही होने की संभावना नहीं है, उक्त घटना को जनता के गवाहों ने भी देखा है।
न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद नैनीताल सुबीर कुमार द्वारा मेडिकल रिपोर्ट, गवाहों के बयानों व आंख की रोशनी की स्थिति को देखते हुए अभियुक्तगणों द्वारा किया गया अपराध गंभीर मानते हुए अभियुक्त पंकज व राजेन्द्र सिंह उर्फ राम सिंह का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया गया।