चरस के दो तस्करों को 10-10 साल की सजा, न्यायालय ने लगाया एक-एक लाख रुपए जुर्माना

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नई टिहरी। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता की अदालत ने चरस की तस्करी के दोषी दो अभियुक्तों को 10-10 साल कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा न करने पर दोनों को छह-छह माह अतिरिक्त समय जेल में बिताना होगा।

जिला शासकीय अधिवक्ता स्वराज्य सिंह पंवार ने बताया कि नरेंद्रनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 12 जुलाई 2020 को थाना पुलिस ने जाजल चौकी के बैरियर के पासएक कार को रोका। पूछताछ करने पर एक ने अपना नाम वीरेंद्र सिंह पुत्र मदन सिंह और दूसरे ने नौरतू पुत्र मदन सिंह दोनों निवासी गैंडीखाता, श्यामपुर जिला हरिद्वार बताया। पुलिस को अभियुक्त वीरेंद्र के कब्जे से 360 ग्राम, नौरतू की कब्जे से 1100 ग्राम कुल 1460 ग्राम चरस बरामद हुई।

पुलिस ने गहन जांच-पड़ताल करते हुए 29 अक्तूबर 2020 को चार्जशीट कोर्ट में पेश कर आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत, गवाह आदि पेश किए।

विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में अभियोजन की ओर से डीजीसी पंवार ने कुल 39 गवाह और 12 कागजी दस्तावेज, अवैध चरस आदि पेश कर अभियुक्तों कड़ी सजा दिए जाने की पैरवी की। कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को 10-10 साल कारावास की सजा सुनाई है।

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