ग्राम पंचायत की निर्वाचक नियमावलियों के विस्तृत पुनरीक्षण के डीएम ने दिए निर्देश, 17 जनवरी को हो जाएगा अंतिम प्रकाशन

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हल्द्वानी। जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिला अधिकारी वंदना सिंह ने जिले के समस्त विकास खंडों में संशोधित समय सारणी के अनुसार ग्राम पंचायत की निर्वाचक नियमावलियों के विस्तृत पुनरीक्षण किए जाने के निर्देश दिए हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद नैनीताल में विगत 7 अक्टूबर को पंचायत निर्वाचन नामावली का विस्तृत पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया गया था जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आंशिक संशोधन किया गया है। जिस आधार पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नैनीताल में पंचायत निर्वाचन नामावली का संशोधन विस्तृत पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024- 25 किया गया है।

कार्यक्रम के अनुसार संगणक द्वारा घर-घर जाकर गणना एवं सर्वेक्षण कार्यक्रम 25 नवंबर तक होंगे, इसके पश्चात प्रारूप निर्वाचक नामावलीयो की पांडुलिपियों तैयार करने के लिए 26 नवंबर से 29 नवंबर तक कार्य किया जाएगा। इसके पश्चात 30 नवंबर को प्रारूप निर्वाचन नामावलियों की पांडुलिपियों जमा की जाएगी। तत्पश्चात 1 दिसंबर से 28 दिसंबर तक प्रारूप निर्वाचन नामावलियों का डाटा एंट्री करना एवं फोटो स्टेट प्रशन तैयार करने का काम होगा। और 29 और 30 दिसंबर को प्रारूप निर्वाचन नामावलियों की प्रतियां नोडल अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा मतदान केंद्र वार तैनात किए गए कर्मचारियों को जन सामान्य के निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा 31 दिसंबर 2024 को निर्वाचक नामावली का आलेख का प्रकाशन होगा। और 1 जनवरी 2025 से 7 जनवरी 2025 तक निर्वाचक नामावली का निरीक्षण करना तथा दावा एवं आपत्तियां प्राप्त करने का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा 8 जनवरी से 10 जनवरी तक प्राप्त दावे एवं आपत्तियों की जांच और निस्तारण के काम होंगे। और 11 जनवरी से 12 जनवरी पूरक सूची की पांडुलिपियों तैयार की जाएगी। इसके अलावा 13 जनवरी को पूरक सूची की पांडुलिपियों पांच स्थानीय चुनावलय को उपलब्ध कराई जाएगी। 14 जनवरी से 15 जनवरी तक पूरक सूचियां की डाटा एंट्री करना एवं फोटो स्टेट प्रतियां तैयार करना तथा मूल सूची के साथ सग़लग्न करने का काम किया जाएगा। 16 जनवरी को तैयार निर्वाचक नामावली को नोडल अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी को प्राप्त करना होगा। इसके अलावा 17 जनवरी को निर्वाचन नामावलियों को जन सामान्य के लिए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

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