देहरादून। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू की अवधि एक सप्ताह और बढ़ा दी गई है। अब कर्फ्यू 20 जुलाई सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा। शासन ने राज्य के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर वीकेंड (सप्ताहांत) में हो रही भीड़ को देखते हुए जिलाधिकारियों को अपने जिले में पर्यटकों की संख्या सीमित करने और प्रतिबंध लगाने का निर्णय लेने को अधिकृत कर दिया है।
सोमवार को मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू द्वारा जारी मानक संचालन कार्यविधि (एसओपी) में पुराने प्रतिबंधों को बरकरार रखा गया है। बदलाव सिर्फ यह किया गया है कि राज्य के समस्त पर्यटन स्थलों में वीकेंड में होने वाली भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन को इसे नियंत्रित करने का जिम्मा दे दिया गया है। जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि पर्यटन स्थलों में पर्यटक शारीरिक दूरी, मास्क पहनने व हाथों को सैनिटाइज करने के नियम का अनुपालन अनिवार्य रूप से करें। भीड़ पर नियंत्रण के लिए इन पर्यटन स्थलों की क्षमता एवं वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार कितने प्रतिशत पर्यटकों को आवाजाही अथवा भ्रमण की अनुमति दी जा सकती है या फिर कोई प्रतिबंध लगाने के लिए संबंधित जिलाधिकारी निर्णय लेने को स्वतंत्र होंगे। जिलाधिकारी नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे। एसओपी के मुताबिक राज्य के बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पहले की अवधि की आरटीपीसीआर, ट्रू नेट, सीबीनेट या रेपिड एंटीजन टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट के साथ ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इन सभी को अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। अन्य राज्यों से उत्तराखंड के गांवों में आने वाले प्रवासियों के लिए सात दिन क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य किया गया है। बाजार पूर्व की भांति ही सुबह आठ बजे से शाम सात बजे तक खुले रहेंगे। साप्ताहिक बंदी पूर्व में निर्धारित तिथि पर ही होगी। सिनेमा हाल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, आडिटोरियम व इनसे संबंधित सभी गतिविधियां अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगी।