भाजपा के पूर्व विधायक महेश नेगी को दुष्कर्म और धमकी के मामले में कोर्ट ने दी क्लीन चिट

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देहरादून। द्वाराहाट से पूर्व भाजपा विधायक महेश नेगी को रेप केस में कोर्ट से राहत मिली है। दून की एसीजेएम पंचम की कोर्ट ने दुष्कर्म और धमकी के मामले में क्लीन चिट दी है। इसके बाद नेगी ने उन पर आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। उन्होंने माफी मांगने के साथ पांच करोड़ की क्षतिपूर्ति की मांग की है।

दरअसल, 2018 में एक महिला ने नेगी पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। महिला ने दावा किया था कि नेगी ने नैनीताल, दिल्ली, मसूरी और दून में उनके साथ दुष्कर्म किया। दावा था कि उनकी बेटी के पिता भी वही हैं। दूसरी ओर, नेगी की पत्नी रीता नेगी ने उक्त महिला के खिलाफ 11 अगस्त 2020 को दून के नेहरू कॉलोनी थाने में ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने आरोप लगाया था कि उक्त महिला ने उनके पति महेश नेगी से पांच करोड़ की उगाही की कोशिश की। कोर्ट के आदेश पर पांच सितंबर 2020 को नेहरू कॉलोनी थाने में महेश नेगी और उनकी पत्नी के खिलाफ दुष्कर्म और धमकाने का केस किया गया।

महिला ने नेगी और बेटी के डीएनए टेस्ट के मिलान की मांग भी उठाई थी, मगर इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद दाखिल की। महिला ने 2020 में एसीजेएम पंचम कोर्ट में इसका विरोध किया। हालांकि, 22 मई 2025 को कोर्ट ने सबूतों और तकों की समीक्षा के बाद नेगी को क्लीन चिट दे दी।

नेगी की पत्नी की ओर से उक्त महिला के खिलाफ दर्ज ब्लैकमेलिंग के मामले में भी पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट दाखिल की थी। इसके खिलाफ नेगी पक्ष की ओर से याचिका दाखिल करने की योजना है।
नेगी के अधिवक्ता चंद्रशेखर तिवारी ने हरिद्वार रोड स्थित अपने कार्यालय में कहा कि यह पूरा मामला उनके मुवक्किल को बदनाम करने के साथ राजनीतिक करियर को नुकसान पहुंचाने की साजिश थी।

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