अल्मोङा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से बीते फरवरी और मार्च माह में लिए गए दूध एवं घी के नमूने जांच में फेल हो गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद विभाग ने संबंधित दुकानदारों को जवाब के लिए नोटिस जारी किया है। समय पर जवाब नहीं मिलने पर संबंधित के खिलाफ वाद दायर किया जाएगा। इधर, बिना लाइसेंस के संचालन करते पाए जाने पर एक बेकरी मालिक के खिलाफ न्यायालय में वाद दायर किया जा रहा है।
जानकारी के अनुसार विभागीय टीम ने फरवरी व मार्च में अल्मोड़ा से खुला दूध, और सोमेश्वर की एक दुकान से अनिक घी का सैंपल लिये थे। दोनों के जांच के लिए भेजा गया था। इधर, जांच में दोनों सैंपल फेल रहे। अभहित अधिकारी अभय कुमार सिंह ने बताया इस पर संबंधित विक्रेताओं को एफएफएस एक्ट 2006 की धारा 46 (4) के तहत नोटिस जारी कर एक माह के भीतर जवाब देने को कहा गया है। समय के भीतर जवाब नहीं मिलने पर संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को भी सैंपलिंग की गई है। दो दुकानों से सेवई और खाद्य तेल के नमूने जांच को लिए गए हैं। एक बेकरी संचालक पर बिना खाद्य लाइसेंस बेकरी संचालन के चलते न्यायालय में वाद दायर किया जा रहा है।