यूके हाईकोर्ट ने भगोङा कारोबारी विजय माल्या को दिवालिया घोषित किया

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लंदन। यूके हाईकोर्ट ने भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया है। इसके साथ ही भारतीय बैंकों को विदेशों में भी माल्या से कर्ज वसूली की मंजूरी मिल जाएगी। बैंक आसानी से विदेशों में भी उसके बैंक अकाउंट को फ्रीज करा सकती है। याचिकाकर्ताओं में बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉर्पोरेशन बैंक, फेडरल बैंक लिमिटेड, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, यूको सहित 13 भारतीय बैंकों का एसबीआई के नेतृत्व वाला संघ शामिल है।
विजय माल्या को सोमवार को ब्रिटेन की एक अदालत ने दिवालिया घोषित कर दिया, जिससे भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व में भारतीय बैंकों के एक संघ के लिए दुनिया भर में फ्रीजिंग आदेश का पालन करने का मार्ग प्रशस्त हो गया। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, “ब्रिटेन की अदालत ने माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया। मुख्य दिवाला और कंपनी अदालत (आईसीसी) के न्यायाधीश माइकल ब्रिग्स ने लंदन में उच्च न्यायालय के चांसरी डिवीजन की आभासी सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुनाया। .
बता दें कि विजय माल्या अभी ब्रिटेन में जमानत पर है। भारत से ब्रिटेन भागकर गए माल्या की अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के संचालन से जुड़ी कथित 9,000 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच की जा रही है।
ईडी ने पहले कहा था कि शराब कारोबारी भारत के प्रत्यर्पण के खिलाफ अपना मामला हार गया है। उसे यूके के सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की अनुमति नहीं दी गई थी, इसलिए भारत में उसके प्रत्यर्पण की संभावना बढ़ गई है।

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