हाईकोर्ट में प्रभावी पैरवी नहीं करने पर दो उप महाधिवक्ताओं को हटाया

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देहरादून। हाइकोर्ट के समक्ष सरकार का पक्ष रखने को नामित दो उपमहाधिवक्ता व एक ब्रीफ होल्डर को हटा दिया गया है। गुरुवार को सचिव न्याय एवं विधि परामर्श धनंजय चतुर्वेदी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है उप महाधिवक्ता अमित भट्ट, शेर सिंह अधिकारी के साथ ही ब्रीफ होल्डर सिद्धार्थ बिष्ट की आबद्धता समाप्त की गई है।
सचिव न्याय के एक अन्य आदेश में शासकीय अधिवक्ता को निर्देश दिए गए हैं कि फौजदारी मामलों में राज्य व विभिन्न विभागों का पक्ष रखने को तैनात विधि अधिकारी सुनवाई के दौरान स्वयं मौजूद रहें। ऐसे मामलों की पूरी तैयारी के साथ जवाब का पूरा अध्ययन करने को भी कहा गया है। रिट याचिकाओं के संबंध में प्रकरणों की जानकारी विभागों को देने के भी निर्देश दिए गए हैं। आदेश में कहा गया कि हाईकोर्ट ने फौजदारी मामलों संबंधी रिट याचिका, जमानत आदि की प्रभावी पैरवी न करने पर भी नाराजगी जताई है। ऐसे में विधि अधिकारियों को सुनवाई में मौजूद रहने, विभागों को सूचित करने के साथ ही शासन व जिला स्तर पर अधिकारियों के संपर्क में रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस संदर्भ में विधि अधिकारियों को रजिस्टर बनाने को भी कहा गया है।

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