लालढांग-चिल्लरखाल मोटर मार्ग निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

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नई दिल्ली। उत्तराखंड के लालढांग-चिल्लरखाल सड़क निर्माण को लेकर उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने लालढांग-चिल्लरखाल सड़क निर्माण फिलहाल पर रोक लगाई है।
कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिया कि लालढांग-चिल्लरखाल क्षेत्र में सड़क का निर्माण न करें। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट द्वारा नियुक्त कमेटी पर संज्ञान लेते हुए आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कमेटी ने रिपोर्ट में लालढांग-चिल्लरखाल सड़क के तारकोल बिछाने यानी पक्की सड़क बनाने पर आपत्ति जताई थी। कोर्ट की कमेटी ने सुझाव दिया था कि सिगड़ी सोत से चमरिया मोड़ तक के हिस्से में तारकोल की सड़क यानी पक्की सड़क नहीं बनाई जानी चाहिए।
रिपोर्ट में कहा गया कि यह गलियारा राजाजी और कार्बेट टाइगर रिजर्व को जोड़ता है।
इसका इस्तेमाल बाघ और हाथियों द्वारा किया जाता है। कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से कहा कि वह अभ्यारण्य के बीच से रोड के निर्माण के बाघों की आवाजाही वाले कॉरिडोर में पक्की सड़क का निर्माण न करें। कोर्ट ने ये निर्देश विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दिया है। कोर्ट के फैसले से सरकार को झटका लगा है।

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