चम्पावत। चरस तस्करी के दोषी को दस साल की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। विशेष सत्र न्यायाधीश कहकशा खान की अदालत ने यह सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी विद्याधर जोशी ने पैरवी की।
मिली जानकारी के अनुसार बनबसा थाने में तैनात एसआई नवल किशोर टीम के साथ सात नवंबर 2021 को धनुष पुल, गढ़ीगोठ के पास चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान लोहियाहेड की ओर से आ रहा एक व्यक्ति पुलिस चेकिंग को देख भागने लगा। पुलिस की टीम ने जसविंदर सिंह निवासी देवरनिया, अमरिया, पीलीभीत के बैग की तलाशी ली। तलाशी में जसविंदर के पास से 4.250 किग्रा चरस बरामद की। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश कहकशा खान ने दोषी पाए गए जसविंदर को दस साल कैद की सजा सुनाई। एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्ति सजा होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी विद्याधर जोशी ने पैरवी की।