नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी दोषी करार: न्यायालय ने सुनाई 20 साल की सजा

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पौड़ी। विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला पौड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव का है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता विजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि 1 नवंबर 2020 को पौड़ी थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लापता हो गई। परिजनों द्वारा काफी खोजबीन करने पर भी कुछ पता नहीं चला। 16 मार्च 2021 को नाबालिग ने अपने घर फोन कर बताया कि वह आरोपी के साथ दिल्ली में है। पौड़ी से पुलिस टीम दिल्ली पहुंची और पीडिता को बरामद करने के साथ ही पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता ने दिल्ली में ही मजिस्ट्रेट के सम्मुख बयान में बताया कि आरोपी उसे बहला फुसला कर ले गया। मेडिकल जांच में नाबालिग के गर्भवती होने की पुष्टि भी हुई। डीएनए जांच में भी इसकी पुष्टि हुई।

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