
पिथौरागढ़। निजी स्कूल में नौवीं की छात्रा से दुष्कर्म करने वाले उसके शिक्षक को अदालत ने सजा सुनाई है। विशेष सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) शंकर राज की अदालत ने दोषी शिक्षक को 25वर्ष की कठोर सजा सुनाई है।
अगस्त 2023 को जाजरदेवल थाने में एक व्यक्ति ने तहरीर दी। तहरीर के मुताबिक नौ अगस्त की रात अज्ञात व्यक्ति ने उनकी 15 वर्षीय नातिनी के कमरे में घुसकर दुराचार करने की कोशिश की। परिवार के अन्य सदस्यों के कमरे में पहुंचने पर वह मौका पाकर भाग गया। जब इस संबंध में नातिनी से पूछताछ की तो उसने बताया कि व्यक्ति उसके स्कूल का आईटी का शिक्षक चंद्र भुवन टम्टा है। वह अक्सर मौका पाकर कम्प्यूटर कक्ष में उसके साथ छेड़खानी करता है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। बाद में मामला न्यायालय में चला। पैरवी प्रमोद पंत डीजीसी फौजदारी व प्रेम भण्डारी एडीजीसी फौजदारी ने किया। न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद टम्टा टम्टा को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी पाया गया है। दूसरे मामले में किशोरी से छेड़खानी के दोषी माधोराम उर्फ मदन राम को भी अदालत ने सात साल की सजा सुनाई है। दोषी दोनों पर जुर्माना भी लगाया है।





