सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कोर्ट के आदेश पर विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह मंत्री रनदीप पोखरिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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नैनीताल। नैनीताल शहर में 12 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के बाद सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के प्रांत सह मंत्री रनदीप पोखरिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

बीती 30 अप्रैल को नगर में 12 वर्षीय नाबालिग के साथ 73 वर्षीय उस्मान के दुष्कर्म करने की घटना सामने आने के बाद शहर में भारी जनाक्रोश देखा गया था। इस घटना को लेकर छह मई को विहिप ने एक रैली भी निकाली। इसके बाद सोशल मीडिया पर टिप्पणियों का दौर थमा नहीं। इसी बीच, आरोपी के बेटे मोहम्मद रिजवान ने अपने स्थानांतरण और सोशल मीडिया पर की जा रही टिप्पणियों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने मामले की जांच के आदेश दिए, जिसके बाद एसआई दीपक कार्की ने जांच के आधार पर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस के अनुसार, रनदीप पोखरिया ने एक और पांच मई को अपने सोशल अकाउंट पर रिजवान के स्थानांतरण को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थीं। कोतवाल हेम चंद्र पंत ने बताया कि प्रारंभिक जांच और शिकायतों के आधार पर विहिप के प्रांत सह मंत्री पोखरिया के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196(1)(ए) और 353(1)(सी) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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