बरेली का जैन दंपती हत्याकांड: उत्तराखंड त्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति के खिलाफ गैर जमानती वारंट

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बरेली। बरेली के 31 साल पुराने बहुचर्चित जैन दंपती हत्याकांड में कोर्ट ने उत्तराखंड की महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी का गैर जमानती वारंट जारी किया है। साथ ही गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद कोर्ट में पेश हुए तीन अन्य आरोपी आंवला के बजरुद्दीन, भुता के नरेश और बदायूं के जगदीश को जेल भेज दिया गया है। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश अब्दुल कय्यूम ने किया।
बृहस्पतिवार को जैन दंपती मर्डर केस में कोर्ट ने अभियुक्त जोगीनवादा निवासी पप्पू गिरधारी का गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। इस पर अभियुक्त की ओर से उनके वकील अनिल भटनागर ने कोर्ट में अर्जी देकर कहा कि उनका मुवक्किल कोरोना संक्रमित हो चुका है। उसकी इम्युनिटी कमजोर है। उसे अब भी बुखार है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश है कि बुखार पीड़ित व्यक्ति को न तो अदालत और न ही अदालत प्रांगण में आने दिया जाए। इस वजह से उन्होंने अपने मुवक्किल को न्यायालय आने से मना किया है। बृहस्पतिवार को भी उन्होंने ही उसे आने से मना कर दिया। मगर कोर्ट ने अभियुक्त पप्पू गिरधारी की ओर से दी गई इस अर्जी को खारिज कर गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।
कोर्ट में अभियुक्त बजरुद्दीन, नरेश और जगदीश के गैर जमानती वांरट निरस्त करने की भी अर्जी लगाई गई। मगर कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों की अर्जी खारिज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया। इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तारीख तय की गई है।
यह था मामला
सिविल लाइंस में रहने वाले नरेश जैन और उनकी पत्नी पुष्पा जैन की संपत्ति विवाद के चलते 11 जून 1990 की रात करीब सवा नौ बजे चाकू और डंडों से प्रहार करके हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कोर्ट ने जोगीनवादा के पप्पू गिरधारी, हरिशंकर उर्फ पप्पू, बदायूं में थाना कोतवाली के मोहल्ला ब्रह्मपुरा के जगदीश सरन गुप्ता, रोहली टोला के भगवान दास, कटरा चांद खां के केपी वर्मा, साबिर, शीशगढ़ के योगेश चंद्र, आंवला के बजरुददीन, भुता के नरेश कुर्मी, फतेहगंज पश्चिमी के हरपाल, बदायूं की पूनम उर्फ सुनीता उर्फ गुड्डी समेत ग्यारह लोगों पर आरोप तय किए

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