*छह महीने के लिए जिला बदर किया गुण्डा एक्ट का अभियुक्त*

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पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जिला पुलिस ने गुण्डा एक्ट के अभियुक्त को छह माह के लिये पिथौरागढ़ की सीमा से बाहर किया है। जिला बदर की अवधि में उसके जिले की सीमा के भीतर आने पर प्रतिबंध रहेगा।
न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट के आदेश संबंधित गुंडा एक्ट वाद संख्या 3 /2019 धारा 3 उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 के अनुपालन में उप निरीक्षक प्रदीप यादव की उपस्थिति में कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा अभियुक्त दिनेश कांडपाल पुत्र देवी दत्त कांडपाल निवासी काफलडूंगरी थाना कोतवाली पिथौरागढ़, हाल लिन्ठ्यूड़ा पिथौरागढ़ को पिथौरागढ़ की सीमा से बाहर चंपावत की सीमा में छोड़ा गया। अभियुक्त को 6 माह तक जनपद की सीमा में प्रवेश ना करने की हिदायत दी गई।

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