उत्तराखंड आना अब आसान नहीं, एक अप्रैल से सीमा में प्रवेश से पहले दिखानी होगी कोरोना की 72 घंटे पुरानी कोरोना रिपोर्ट

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देहरादून। देशभर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब उत्तराखंड सरकार भी सोचने को मजबूर हो गई है। अभी तक उत्तराखंड में आने वाले हर नागरिक के स्वागत को तैयार दिख रही सरकार ने अब गाइड लाइन तैयार कर स्पष्ट कर दिया है कि 72 घंटे पुरानी कोरोना रिपोर्ट दिखाने के बाद ही उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश मिलेगा। यह नियम एक अप्रैल से लागू हो जाएगा। इसके लिए राज्य और जिलों की सीमाओं पर विशेष अभियान चलाया जाएगा।
उत्तराखंड सरकार ने आज देर शाम प्रदेश में आने वाले तमाम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है, इसके तहत जो भी लोग महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या राजस्थान से सड़क मार्ग, हवाई मार्ग व ट्रेन से उत्तराखंड आ रहे हैं उन्हें आरटी पीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी, वहीं यह भी साफ कर दिया गया है कि जो भी इन राज्यों से लोग आ रहे हैं या फिर उत्तराखंड के लोग सभी को सोशल डिस्टेंसिंग और केंद्रीय गृह मंत्रालय व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तमाम गाइडलाइन का पालन करना होगा। 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग प्रेग्नेंट महिलाएं व 10 साल से कम उम्र के बच्चों को ऐसे समय में ही यात्रा करने दी जाए, जब बेहद जरूरी हो वही जिला प्रशासन कोविड-19 टेस्ट कराने की व्यवस्था एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन और सभी बॉर्डर चेक पोस्ट में करें और जो भी यात्री पॉजिटिव आए उस वह केंद्र व राज्य सरकार की तमाम एसओपी का पालन करें, वहीं यह भी साफ कर दिया गया है कि राज्य के अंदर और राज्यों से उत्तराखंड आने के मूवमेंट और खाद्य सामग्री मैं किसी भी तरीके की रोक नहीं होगी

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