नैनीताल। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को झटका देते हुए टेट्रा पैक में शराब की बिक्री करने पर रोक लगा दी है। इस मामले में सरकार से 21 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है। साथ ही कोर्ट ने पूछा कि इससे कितना प्लास्टिक वेस्ट जेनरेट होगा और इसका पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ेगा? सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई।
हाईकोर्ट में चम्पावत निवासी नरेश चन्द्र की ओर से याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया कि सरकार नई आबकारी नीति के अनुसार 200 मिली के ट्रेटा पैक में भी शराब बेचने की योजना बना रही है। यह सरकार की प्लास्टिक वेस्ट नियमावली के विरुद्ध है। इस वजह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। याचिकाकर्ता की ओर से इस पर रोक लगाने की मांग की गई। याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार एक ओर प्लास्टिक कूड़े पर रोक नहीं लगा पा रही है, वहीं टेट्रा पैक में शराब बेचने की अनुमति दे रही है। ऐसा करने से प्रदेश में प्रदूषण और कचरे की समस्या और बढ़ जाएगी। जनहित याचिका में राज्य सरकार, आबकारी सचिव और वन सचिव को भी पक्षकार बनाया गया है।