देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सड़क किनारे भवनों को बनाने पर नक्शा पास कराने का फैसला लिया है। उत्तराखंड के बड़े भू-भाग में एक बार फिर जिला विकास प्राधिकरण बहाल हो गए। उत्तराखंड सरकार ने प्रमुख सड़कों के किनारे मैदान में 100 मीटर और पहाड़ में 50 मीटर दूरी तक किसी भी प्रकार की बिल्डिंग बनाने के लिए नक्शा पास कराने की अनिवार्यता लागू कर दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री सिंह पुष्कर धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया।
बैठक में कुल 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव डा. एसएस संधु ने बताया कि वर्ष 2016 में प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में विकास प्राधिकरण का गठन किया था, जिसे लोगों के विरोध के कारण 2021 में स्थगित कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि इसके बावजूद प्राधिकरण से बाहर के क्षेत्र में अनियोजित विकास की बाढ़ आ गई और जगह-जगह से जाम की शिकायतें मिलने लगी थी।
इससे पर्यटकों में अच्छा संदेश नहीं जा रहा था। इसलिए आवास विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने विकास प्राधिकरण बहाल करने की मंजूरी दी है। डा. संधु ने बताया कि राष्ट्रीय और राज्य मार्गों के साथ ही पर्यटन के लिहाज से प्रमुख स्थानों पर यह नियम लागू होगा। इसके तहत पहाड़ में सड़क किनारे से 50 मीटर और मैदान में 100 मीटर की हवाई दूरी तक किसी भी तरह के निर्माण के लिए तय बिल्डिंग बायलॉज के तहत नक्शा पास कराना होगा। इन क्षेत्रों में लोगों को सभी तरह के शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।