स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 20 वर्ष के कारावास की सजा

ख़बर शेयर करें -

देहरादून। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने प्रशासन को पीड़िता को एक लाख रुपये बतौर प्रतिकर देने के आदेश किए।

स्पेशल पॉक्सो जज अर्चना सागर की कोर्ट ने इसकी सुनवाई की। शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया कि यह वारदात 24 जुलाई 2020 की है। बालिका निकेतन केदारपुरम में रहने वाली 17 साल किशोरी लापता हो गई थी। नेहरू कॉलोनी थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई। जांच करते हुए पुलिस ने उसे हर्रावाला क्षेत्र से बरामद किया। किशोरी ने पुलिस को बताया था कि वो बालिका निकेतन से 24 जुलाई 2020 को चली गई थी। वारदात वाले दिन वो रेलवे ट्रैक से पैदल हर्रावाला स्टेशन पहुंची। वहां उसे एक लड़का मिला, जिसने अपना नाम प्रीतम बताया। आरोप है कि युवक उसे जंगल में ले गया और दुष्कर्म किया। पुलिस ने किशोरी को दिए गए नंबर के आधार पर प्रीतम निवासी केशवपुरी बस्ती को पकड़ा और उसके खिलाफ पॉक्सो अधिनियम, दुष्कर्म के आरोप में केस दर्ज किया। अधिवक्ता ने बताया कि तमाम गवाहों और बयानों के आधार पर कोर्ट ने प्रीतम को दोषी पाया और सजा सुनाई।

Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad