चाची के साथ दुराचार के दोषी युवक को 14 साल की कैद, 66 हजार रुपये जुर्माना भी लगा

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पिथौरागढ़। जिला सत्र न्यायाधीश शंकर राज की अदालत ने रिश्ते की चाची के साथ दुराचार करने के दोषी युवक को 14 साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 66 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को पांच वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सीमांत जिले में झूलाघाट क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2020 के दौरान एक महिला से दुष्कर्म की घटना सामने आई थी। इस महिला के पति की पूर्व में मौत हो चुकी है। ग्राम रज्यूड़ा निवासी राहुल सिंह पर आरोप था कि उसने रिश्ते की चाची इस महिला के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। युवक ने महिला की अश्लील वीडियो भी बनायी। जिसे वायरल करने की धमकी देकर वह लगातार महिला का शारीरिक शोषण करता रहा। महिला की तहरीर पर पुलिस ने राहुल सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 376(2) एवं 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। यह मामला जिला सत्र न्यायालय में चला। पीड़ित पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अधिवक्ता प्रमोद पंत और प्रेम भंडारी ने पैरवी की।

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