हाईकोर्ट का आदेश: उत्तराखंड में पॉलीथिन की थैलियों पर लगे रोक, बाहरी राज्यों से आ रही पॉलीथिन को बॉर्डर पर रोकने को चले अभियान

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने प्रदेश में बिक रही पॉलीथिन की थैलियों पर पूर्ण रोक और बाहरी राज्यों से आने वाली पॉलीथिन को विभागों के बीच समन्वय बनाकर बॉर्डर पर रोकने के निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं। इसके अलावा कोर्ट ने कूड़ा वाहनों पर जीपीएस सिस्टम लगाने और वन पंचायतों के नक्शे चार सप्ताह में अपलोड करने को कहा है।

कोर्ट ने कहा, यदि यह काम पूरा नहीं होता तो सचिव वन और राजस्व अगली तिथि पर अदालत में पेश होंगे। ये निर्देश मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की पीठ ने राज्य में प्लास्टिक कूड़े पर रोक की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं।

मामले में अल्मोड़ा निवासी जितेन्द्र यादव की ओर से याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि प्रदेश में रोक के बावजूद पॉलीथिन की थैलियां बिक रहीं हैं। अन्य राज्यों से पॉलीथिन की थैलियां मंगवाई जा रहीं हैं। सरकार इस पर रोक लगाने में विफल रही है। कूड़ा वाहनों पर भी अभी तक जीपीएस सिस्टम नहीं लगाए गए हैं। वन पंचायतों के नक्शे भी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए गए। मामले में कोर्ट ने प्लास्टिक कूड़ा के निस्तारण के संबंध में 2013 में बनाए कानून के लिए छह महीने में नियमावली बनाने और उत्पादों पर क्यूआर कोड लागू करने की व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं।

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