युवक की हत्या में आरोपी को आजीवन कारावास, 50 हजार जुर्माना भी

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रुद्रपुर। तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देउपा ने युवक की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास और 50 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

13 जानवरी 2019 को खटीमा के नोगवां ठग्गू निवासी दयाकिशन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका 18 वर्षीय पुत्र दीपक गुप्ता अपने भाई मोहित गुप्ता के साथ को घर के पास खड़ा था। तभी पड़ोस में रहने वाला सोमपाल रास्ते को लेकर गालियां देने लगा। जब मोहित ने रोका तो वह मारपीट पर उतारू हो गया। उसके छोटे पुत्र दीपक गुप्ता ने बीच बचाव किया तो सोमपाल ने उसपर चाकू से हमला कर दिया। खटीमा के सरकारी अस्पताल से नाजुक हालत में रेफर कर दिया। रास्ते में सितारगंज के पास उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी सोमपाल को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया। उसके विरुद्ध तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देउपा के कोर्ट में मुकदमा चला। एडीजे मीना देउपा ने सोमपाल को हत्यारा घोषित कर आजीवन कारावास व 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही कहा कि जुर्माने की धनराशि में से 40 हजार मृतक दीपक गुप्ता के परिजनों को बतौर प्रतिकर अदा किया जाएगा।

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