घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म करने के दोषी ड्राइवर को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई 20 साल कारावास की सजा

Judge gavel and scale in court. Library with lot of books in background
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देहरादून। घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म करने के दोषी ड्राइवर को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज पंकज तोमर ने दोषी पर 28 हजार का अर्थदंड भी लगाया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि गुरजीत सिंह निवासी बसंत विहार थाना क्षेत्र के ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में एक 19 वर्षीय युवती कार चलाना सीख रही थी। 10 दिसंबर 2020 को युवती सहेलियों के साथ घर पर थी। मां जरूरी काम से बाहर गई थी। युवती की मां को पड़ोसी ने फोन कर बताया कि उनके घर से बेटी के चिल्लाने की तेज आवाज आ रही है। महिला घर पहुंची। बेटी ने सुध में आने पर बताया कि सुबह 11 बजे जब सहेलियां घर से चली गईं थीं तो गुरजीत घर आया। आरोप है कि उसने पापा की शराब की बोतल मांगी। मना करने पर पीटा। गुरजीत ने खुद शराब पी और पीड़िता को जबरदस्ती शराब पिलाई। पीड़िता नशे में अचेत हुई तो आरोपी ने दुष्कर्म किया। भाग रहे आरोपी को लोगों ने पकड़ लिया। पुलिस ने घटना के दिन मुकदमा दर्ज करने के बाद आठ फरवरी 2021 को चार्जशीट दाखिल की। 29 फरवरी को आरोपी को दोषी करार देते हुए गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया।

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