नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना टेस्ट घोटाले में मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज के प्रबंधन की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। कहि है कि जांच में पूरा सहयोग करना होगा।
आज न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनएस धानिक की एकलपीठ में मैक्स की पार्टनर मल्लिका पंत द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की गई । न्यायालय ने अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को 25 जून को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का भी निर्देश दिया है। न्यायालय ने जांच अधिकारी को धारा 41 सीआरपीसी के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी द्वारा नोटिस दिया जाना वैधानिक संरक्षण है।
हरिद्वार महाकुंभ के दौरान कोविड टेस्ट में फर्जीवाड़ा के मामले में हरिद्वार के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा मैक्स के साथ ही दो लैबों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मैक्स ने याचिका में प्राथमिकी निरस्त करने व गिरफ्तारी पर रोक लगाने की प्रार्थना की थी।