पिथौरागढ़ में भी कल से सख्ती से लागू होगा कोविड कफ्यूॅ, डीएम ने कहा नियमों का उल्लंघन हुआ तो होगी कार्रवाई

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पिथौरागढ़। जिलाधिकारी आनन्द स्वरूप ने कहा है कि कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए पिथौरागढ़ में कल 11 मई से सुबह 6 बजे से 18 मई प्रात: 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। कोविड कर्फ्यू के दौरान जनपद में वैक्सीनेशन का कार्य जारी रहेगा। वैक्सीनेशन हेतु निकटवर्ती कोविड वैक्सीनेशन सेंटर तक (प्रथम या द्वितीय डोज हेतु)आवागमन हेतु संबंधित व्यक्ति को वैक्सीनेशन पंजीकरण,या दूसरे साक्ष्य दिखाने पर ही निजी वाहन ,टैक्सी आदि में जाने हेतु छूट दी जाएगी। जिलाधिकारी ने नागरिकों से कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए कोविड कर्फ्यू अवधि में यथासंभव विवाह समारोह आयोजित न करने की भी सलाह दी गई है, उन्होंने कहा है कि यदि विवाह समारोह को स्थगित करना संभव न हो तो अधिकतम 20 लोगों के सम्मिलित होने की अनुमति प्रशासन द्वारा प्रदान की जाएगी। शव यात्रा में अधिकतम 20 लोग की शामिल हो सकते हैं। शिक्षण संस्थान,कोचिंग संस्थान,प्रशिक्षण संस्थान भी अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे।समस्त जिम,स्टेडियम, सीनेमा हाल,मार्केट कॉम्प्लेक्स आदि गतिविधियों पूर्ण तया बंद रहेंगी समस्त,सामाजिक,राजनैतिक, खेल ,मनोरंजन ,सास्कृतिक समारोह भी बंद रहेंगे। मदिरा व बार की दुकानें भी अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगी। बाहरी राज्य,व जनपदों से आने वाले सभी व्यक्तियों को 72 घंटे पूर्व की आर टी पी सी आर निगेटिव जांच रिपोर्ट के साथ ही जिले में प्रवेश की अनुमति होगी। सभी आने वाले व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर पंजीकरण किया जाना होगा। सभी आने वाले व्यक्तियों द्वारा कोविड गाइड लाईन का अनुपालन करना आवश्यकीय होगा। तथा आने वाले प्रवासी को अपने पैतृक गांव में निर्धारित दिनों तक गांव में ग्राम प्रधान की निगरानी में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में आइसोलेशन में रहना अनिवार्य होगा। कोविड गाइड लाइन का अनुपालन अनिवार्य रहेगा। जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि फल सब्जी,दूध, मांस की दुकानें कर्फ्यू अवधि में प्रतिदिन प्रात: 7 बजे से 10 बजे तक खुली रहेंगी।इसके अतिरिक्त सीमेंट, ओटो मोबाइल वर्कशॉप, कोरोयर सेवा,रेस्टोरेंट सिर्फ होम डिलीवरी हेतु, सिंचाई,कृषि औद्यानिक गतिविधियों की दुकानें प्रात:7 बजे से 10 बजे तक खुली रहेंगी इस दौरान भारवाहक वाहनों की आवाजाही रहेगी।तथा कोविड गाइड लाइन का पूर्ण अनुपालन करना आवश्यकीय होगा।
जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान रसोई गैस,पेट्रोल पंप ,मेडिकल स्टोर ,पोष्टल सेवा कोरियर सेवा व ऑन लाइन सुविधाओं से संबंधित कार्य पूर्व की भांति सुचारू रहेगी।14 मई को शब्जी,दूध, मांस की दुकानों का संचालन प्रात: 7 से 10 बजे तक तथा इसी तिथि को खाद्यान्न की दुकानें प्रात 7 से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी।
जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से अपील की है कि वह कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु कोविड गाइड लाइन का पूर्ण अनुपालन करें तथा इस संक्रमण को खत्म करने में सहयोग प्रदान करें। उन्होंने अवगत कराया कि कर्फ्यू अवधि में विभिन्न शासकीय कार्यालय पूर्व आदेशों के अनुसार खुले रहेंगे।

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