बिना डीएल गाड़ी चलाने पर न्यायालय ने सुनाई कोर्ट की अवधि तक खड़े रहने की सजा

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चम्पावत। बगैर डीएल और दस्तावेजों के वाहन चलाने के मामले में दोषी पाए जाने वाले को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज जहां आरा अंसारी ने कोर्ट की अवधि तक न्यायालय में खड़े रहने की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 800 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।

मार्च 2019 में पंचेश्वर कोतवाली पुलिस ने अभियुक्त विजय कुमार निवासी मल्ला खतेड़ा, पंचेश्वर को जोखिम भरे तरीके से कार चलाते हुए पकड़ा था। चालक मौके पर पुलिस को गाड़ी के कागजात नहीं दिखा सका। उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। इस मामले में मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। सोमवार को मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट जहांआरा अंसारी ने साक्ष्य और गवाहों को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त को कोर्ट की अवधि तक न्यायालय में खड़े रहने की सजा सुनाई। उसे धारा 179 और 185 साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया। अभियोजन पक्ष की ओर से नामिका अधिवक्ता द्वारिका शर्मा ने पैरवी की।

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